इस बार का बजट आम आदमी को खुश करने वाला बजट रहा है | 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं और 2.5 से 5 लाख तक की आय पर टैक्स १० प्रतिशत की जगह पांच प्रतिशत ही लगेगा | साथ ही 50,000 तक की टैक्सेबल आय पर 2500 रु की टैक्स छूट भी , यानी ३ लाख तक की आय पर कोई टेक्स नहीं देना |
और भी टैक्स बचाया जा सकता है
80C के तहत 1.5 लाख रुपए निवेश करके ले सकते हैं टैक्स छूट…
80C के तहत आप पब्लिक प्रॉविडेंट फंड, ELSS Mutual fund, जीवन बीमा और मेडिक्लेम पर 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिस पर आपको टैक्स छूट मिलेगी
50 हजार की छूट NPS में निवेश कर के ले सकते है
न्यू पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में 50 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट पर भी आप टैक्स छूट पा सकते हैं
2.5 लाख रुपए तक होम लोन ब्याज पर पा सकते है टैक्स छूट
अगर आपने होम लोन लिया है तो आप होम लोन के इंटरेस्ट पर 2 लाख रुपए तक छूट पा सकते है वही अगर आपने पहले घर के लिए लोंन लिया है तो 2.5 लाख तक की छूट पा सकते है |